Sunday, 16 February 2020

भास्कर प्रॉपर्टी समाधान / घर के लिए केंद्रीय सब्सिडी चाहिए तो...लाेन आवेदन के साथ अप्लाई करें, तभी मिलेगी सब्सिडी


  • आयाेजित प्राॅपर्टी समाधान के दाैरान एक्सपर्ट पैनल ने लाेगाें की ओर से पूछे गए सवालाें के जवाब में दीए

  • आयाेजन की शुरुआत में दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर अवनीश जैन ने स्वागत उद् बोधन से हुआ

    भाेपाल | आप घर खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं ताे बैंक में लाेन के लिए आवेदन करने के साथ ही सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर दें। तभी आपकाे 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये जानकारी शनिवार काे दैनिक भास्कर की ओर से मिंटाे हाॅल में आयाेजित प्राॅपर्टी समाधान के दाैरान एक्सपर्ट पैनल ने लाेगाें की ओर से पूछे गए सवालाें के जवाब में दी। आयाेजन की शुरुआत में दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर अवनीश जैन ने स्वागत उद् बोधन दिया।


    रेरा में रजिस्टर्ड प्राेजेक्ट में ही खरीदें प्राॅपर्टी
    इस दाैरान बताया गया कि प्राॅपर्टी खरीदने से पहले टीएनसीपी का नक्शा, नजूल की स्वीकृति, नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन, जमीन का लैंड यूज जैसी 20 से ज्यादा जानकारी प्राॅपर्टी खरीदने से पहले लेना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये तमाम जानकारी जुटाना मुश्किल हाेता है। अगर इन परेशानियाें सेे बचना है ताे रेरा में रजिस्टर्ड प्राेजेक्ट में प्राॅपर्टी खरीदें। क्याेंकि किसी प्राेजेक्ट के रजिस्टर्ड करने से पहले रेरा ऐसे तमाम दस्तावेजाें की जांच करता है।


    एक्सपर्ट्स ने इन सवालाें के भी दिए जवाब
    सवाल : रजिस्ट्री के बाद भी प्राॅपर्टी का नामांतरण जरूरी है? नामांतरण बिल्डर कराएगा या खरीदार?
    जवाब : प्राॅपर्टी का नामांतरण कराना बेहद जरूरी है अाैर नामांतरण कराने की जिम्मेदारी खरीदार की ही हाेती है।


    सवाल : रेरा के गठन से पहले की अनुमति प्राप्त काॅलाेनी में गड़बड़ी हाे रही है ताे क्या इसकी शिकायत कर सकते हैं?
    जवाब : अगर, प्राॅजेक्ट में काम चल रहा है या प्लाॅट की बिक्री की जा रही है ताे इसकी शिकायत की जा सकती है।


    सवाल : 2400 वर्ग फीट का बड़ा प्लाॅट है, क्या तीन लाेग मिलकर 800-800 स्क्वायर फीट खरीद सकते हैं?
    जवाब : इस तरह प्लाॅट की रजिस्ट्री नहीं हाेगी, लेकिन उस पर तीन हिस्साें में मकान बनाए जाएं ताे रजिस्ट्री करा सकते हैं।


    सवाल : प्राॅपर्टी बैंक में मॉर्गेज है। मालिक कहता है-पैसा दाे बैंक काे चुकाकर रजिस्ट्री करा देंगे। क्या ये प्राॅपर्टी ले सकते हैं?
    जवाब : ऐसे मामलाें में बैंक की एनअाेसी लेना जरूरी है। बेहतर है अाप बैंक से बात कर सीधे बैंक काे भुगतान करें।




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